किसानों के लिए बड़ी सौगात: GST काउंसिल का ऐतिहासिक निर्णय, अब ट्रैक्टर पर केवल 5% टैक्स

किसानों के लिए राहतभरा कदम

केंद्र सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के तुरंत बाद GST काउंसिल ने महत्वपूर्ण घोषणा की। अब तक 12% और 18% की जीएसटी दरें कई कृषि उपकरणों पर लागू होती थीं, लेकिन अब इन पर केवल 5% GST लगेगा।

इस बदलाव से न सिर्फ आम जनता को जरूरी वस्तुएं सस्ती मिलेंगी, बल्कि किसानों की खेती की लागत भी काफी कम हो जाएगी। इससे उनकी आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने का रास्ता आसान होगा।


कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद खेती से जुड़ी कई जरूरी चीजें अब किसानों को पहले से कम दाम पर मिलेंगी।

  • ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स: पहले 12% और 18% GST लगता था, अब सिर्फ 5%।
  • ट्रैक्टर टायर, ट्यूब और स्पेयर पार्ट्स: 18% से घटकर अब केवल 5%।
  • बायो-पेस्टीसाइड्स और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स: 12% से घटाकर 5%।
  • ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम: अब इन पर भी सिर्फ 5% टैक्स।
  • खेती-बाड़ी और बागवानी की मशीनरी: मिट्टी तैयार करने से लेकर कटाई और थ्रेशिंग तक की मशीनें सस्ती हो गईं।

किसानों को होगा सीधा फायदा

सरकार के इस कदम का सबसे ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। कम टैक्स दर के कारण ट्रैक्टर, मशीनरी और उपकरण खरीदना आसान होगा। इससे किसानों की लागत घटेगी, समय की बचत होगी और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाकर वे ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे।


विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों में यह कटौती भारत के ग्रामीण क्षेत्र और कृषि अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगी। जब किसान आसानी से नई मशीनरी और तकनीक अपनाएंगे, तो उनकी उत्पादकता और जीवन स्तर दोनों में सुधार होगा। साथ ही, इससे रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे।


निष्कर्ष

GST काउंसिल का यह फैसला किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों पर टैक्स घटने से उनकी खेती की लागत कम होगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

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